(RTI) देश में सूचना कानून सर्वाधिक प्रभावशाली : Jagran
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बांदा। सूचना का अधिकार अधिनियम 70 देशों में एक साथ लागू है। भारत में दंड का प्रावधान शामिल कर इसे सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को आयोजित सूचना अधिकार कार्यशाला में केंद्रीय सूचना आयुक्त ओमप्रकाश केजरीवाल ने कहा कि अधिनियम के लागू होने के बाद से प्रशासनिक व्यवस्था में काफी सुधार आया है।
हर नागरिक प्रत्येक कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। डाक के माध्यम से सूचना मांगी जा सकती है। 30 दिन में सूचना प्राप्त न होने पर राज्य के जनसूचना आयुक्त के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाज दो भागों में विभाजित है। पहला शासक, दूसरा शासन के अधीन रहने वाला वर्ग। यह वर्ग हमेशा शोषित होता रहा है।
उन्होंने कहा कि इसमें 31 नियम बनाये गये हैं। उनमें 8 व 9 को छोड़कर 29 नियम के तहत सूचना मांग सकते है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक दुबे ने कहा कि नौजवानों में ताकत पैदा करे ताकि बुंदेलखंड का भरपूर विकास हो सके। डॉ. अशोक अवस्थी ने सांस्कृतिक धरोहर व भौगोलिक स्थिति के संबंध की जानकारी दी। एडीएम जीसी पांडेय ने कहा कि बांदा और बरेली को जनसूचना अधिकार के संबंध में मॉडल के रूप में चुना गया है। कार्यशाला में सीडीओ, सिटी मजिस्ट्रेट आदि मौजूद थे।
अतर्रा कार्यालय के अनुसार, गुलाबी गैंग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना आयुक्त ने कहा कि जनसूचना अधिकार से भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधलियों व उत्पीड़न आदि पर रोक लगने के आसार बढ़े हैं।
हिंदू इंटर कालेज में हुई बुंदेलखंड की दुर्दशा के कारण एवं निवारण विषयक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकार के पहले किसी भी सरकारी विभाग के कार्यो व परिणामों की जानकारी प्राप्त करना कठिन था, लेकिन अब इस अधिकार के तहत दस रुपये के न्यूनतम शुल्क पर कोई भी गोपनीय जानकारी तक प्राप्त की जा सकती है। गुलाबी गैंग कमांडर संपत पाल ने महिलाओं के उत्पीड़न, राशन, बिजली, पानी, सड़क राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के धांधलियों से आयुक्त को अवगत कराया और उनके निराकरण व कार्रवाई की मांग की।
Courtesy: Dainik Jagran, Banda
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